70 साल के वृद्ध ने बालिका को खंडहर में ले जाकर की थी छेड़छाड़, पांच वर्ष की कैद

  • 20 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

  • सोनभद्र। साढ़े 6 वर्ष पूर्व 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के दादा ने 26 मई 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पोती के साथ सत्यनारायण चौहान पुत्र बद्री चौहान निवासी लोहरा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र दो बजे दिन में मुंह दबाकर खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा। उसे मौके से लोगों ने पकड़ लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
    मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

    महज डेढ़ वर्ष में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

  • शौच के लिए गयी किशोरी के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म
  • 30 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
  • सोनभद्र।डेढ़ वर्ष पूर्व शौच करने गई 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरालाल को उम्रकैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 17 अगस्त 2023 को ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी 16 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे शौच करने अपनी सहेली के साथ गई थी। जहां पर उसकी नाबालिग बेटी को पकड़ कर हीरालाल पुत्र बच्चालाल यादव व रवि उर्फ बड़क पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुर्जर निवासीगण बैरपुर टोला सागरदह , थाना ओबरा, जिला सोनभद्र पकड़ लिया और झाड़ी में ले जाकर दोनों ने सामुहिक बलात्कार किया। उसकी सहेली डरकर भाग गई। अभियुक्तगणों ने बेटी को थाने पर सूचना देने पर जान मारने की धमकी देकर चले गए। जब बेटी घर आई तो घटना की जानकारी दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। किशोर अपराधी होने की वजह से रवि उर्फ बड़क की फाइल किशोर न्यायालय में प्रेषित कर दी गई थी। चूंकि 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के उम्र की फाइल के सुनवाई का अधिकार पाक्सो कोर्ट को है। जिसकी वजह से पाक्सो कोर्ट में रवि उर्फ बड़क के मामले की सुनवाई हुई।
    मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरालाल को उम्रकैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
  • दोषी रवि उर्फ बड़क को 20 वर्ष की कठोर कैद

  • सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी किशोर अपराधी रवि उर्फ बड़क को 20 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।

    बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा घायल

    विंढमगंज (सोनभद्र) । थाना क्षेत्र के छत्तरपुर गांव के दो युवक की बाइक अनियंत्रित होने से गढ़ें में गिरने से एक युवक की मौत हो गई दुसरा घायल का इलाज स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया । मृतक की पहचान छत्तरपुर निवासी संतोष कुमार (30) पुत्र रामदेव के रूप में की गई। वहीं, घायल युवक भी छत्तरपुर का हरिदर्शन 32 वर्ष पुत्र रामलाल है, मृतक के चचेरा भाई कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों लोग झारखंड राज्य के धुरकी थाना अंतर्गत कनहर नदी सुखलदरी घूमने गए थे दोनों वापस घर आ रहे थे तीव्र घुमाव आने से बाइक अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में संतोष को गंभीर चोटें आईं, जबकि हरिदर्शन भी बुरी तरह घायल हो गया सुचना पर हम सभी परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए जहां डाक्टर ने संतोष को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं हरिदर्शन को दुद्धी में ही इलाज हेतु रखा हम लोगों ने संतोष को लेकर एल के हास्पिटल वाराणसी में भर्ती करवाया जहां रविवार को इलाज के दौरान दोपहर 11 बजे
    मृत्यु हो गई। इनके दो बच्चे हैं एक लड़की 7 वर्ष व एक लड़का चार वर्ष है पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं समाजसेवी शिव कुमार यादव ने बताया कि संतोष कुमार सरल स्वभाव और सुख दुःख में साथ रहने वाला व्यक्ति था आज उसके जाने से हम सभी गांव के लोग दुखी हैं।इसकी सूचना आज विंढमगंज थाना में लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया हूं।वहीं थाना अध्यक्ष प्रमोद यादव ने बताया की प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है विधिक कार्रवाई की जा रही है।

    चोरी का सामान बरामद दो आरोपित कट्टा संग गिरफ्तार

  • सबमर्सिबल पंप, स्टार्टर एवं मोनोब्लॉक पंप की हुई थी चोरी

  • घोरावल (सोनभद्र): स्थानीय पुलिस ने बीते दिनों थाना घोरावल एवं थाना शाहगंज मे ताबड़तोड़ सबमर्सिबल पंप, स्टार्टर एवं मोनोब्लॉक पंप चोरी की घटनाओं पर्दाफाश किया। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल पांडेय ने सोमवार को घोरावल कोतवाली में चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि शाहगंज एवं घोरावल कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न गांव मे सबमर्सिबल पम्प मोनोब्लॉक स्टार्टर की चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इस संबंध में घोरावल कोतवाली पुलिस टीम ने सोमवार को समरसेबल, स्टार्टर ,मोनोब्लॉक के चोरों के गैंग का खुलासा किया। संबंधित चोरी का माल बरामद करते हुए दो आरोपितों को तमंचा 315 बोर एवं कारतूस के साथ जमगाई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों के पास से दो अदद समरसेबल, स्टार्टर दो अदद, मोनोब्लॉक एक अदद चोरी के माल के बिक्री का पैसा 3000 रुपये नगद, तमंचा 315 बोर दो अदद, कारतूस चार अदद 315 बोर, एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक एंड्राइड मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपितों के नाम का खुलासा करते हुए बताया कि राहुल निवासी ग्राम जड़ेरूआ थाना करमा एवं प्रमोद बैगा निवासी ग्राम दुगौलिया थाना शाहगंज के विरुद्ध आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि राहुल निवासी जड़ेरूआ के विरुद्ध रावर्टसगंज में तीन तथा थाना करमा ने कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। चोरी का सामान बरामद करने वाली टीम मे घोरावल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल, उपनिरीक्षक त्रिभुवन राय, उपनिरीक्षक अशोक सिंह, हेड कांस्टेबल नागेंद्र यादव, कॉन्स्टेबल विजेंद्र गोड़ रहे।

    कुल्हाड़ी से मारकर हुई थी महिला की हत्या, आरोपित दोषमुक्त

  • गवाहों ने घटना का नहीं किया समर्थन
  • अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में रहा विफल

  • नामजद समेत अन्य हत्यारोपी पूर्व में ही हो चुके हैं बरी
  • सोनभद्र। 20 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर हुए विरंजी देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध न पाकर हत्यारोपी सलाउद्दीन खां को दोषमुक्त करार दिया। नामजद समेत अन्य हत्यारोपी पूर्व में ही बरी हो गए हैं। गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में विफल रहा।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक नाथूराम पुत्र लालता निवासी ग्राम पटवध टोला बैरिहवा, थाना चोपन, जिला सोनभद्र ने 24 मई 2005 को चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 23 मई 2005 को उसकी पत्नी विरंजी देवी की रात 12 बजे कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। 21 जनवरी 2006 को सीजेएम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर मामले को सेशन कोर्ट सुपुर्द कर दिया। कोर्ट ने सलाउद्दीन खां की उपस्थिति पर 19 सितंबर 2010 को आरोप तय किया था। चार गवाहों का साक्ष्य अंकित कराया गया, लेकिन गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया।
    मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध न पाकर हत्यारोपी सलाउद्दीन खां को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में नामजद समेत अन्य आरोपी पूर्व में ही बरी हो गए हैं। बचाव पक्ष से अधिवक्ता आर एस चौधरी ने बहस की।

    घर में घुसकर किया था दुष्कर्म, दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद

  • 10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि देने का दिया आदेश

  • सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सोमवार को सात वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी डब्लू को 10वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पति 15 दिन पूर्व से काम करने बाहर गए थे। उसे घर मे अकेला पाकर डब्लू पुत्र रामप्रसाद निवासी जुगैल टोला लोलहवा, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने 3 फरवरी 2018 को 12 बजे उसके साथ जबरन बलात्कार किया। शोर करने पर मारा पीटा और लोगों के आने पर भाग गया। उसके ससुर आए तो उनसे सारी बात बताई। वह तीन बच्चों की मां है। आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तहरीर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।
    मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी डब्लू को 10 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

    क्रेन की चपेट में सड़क पार कर रहे वृद्ध की मौत

    सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिच्छी गांव में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर रविवार की शाम क्रेन की चपेट में आने से वृद्ध विशेश्वर यादव की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
    बिच्छी गांव निवासी वृद्ध विशेश्वर यादव सड़क पार करके अपने घर जा रहे थे। इस दौरान राबर्ट्सगंज से वाराणसी की तरफ जा रहे क्रेन की चपेट में आ गये जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन को कब्जे में ले लिया। चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई।

    महिला शिक्षकों से दूसरे विभागों का न लिया जाए काम

  • उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष का हुआ स्वागत

  • संघ की जिला इकाई के अधिवेशन में ब्लाक अध्यक्षों का हुआ मनोनयन

  • सोनभद्र। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिला इकाई का अधिवेशन रविवार को नगर के यूडी होटल में हुआ। यहां जिलाध्यक्ष कौसर जहां सिद्दीकी के अगुआई में प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्या का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने ब्लाक अध्यक्षों को मनोनयन पत्र सौपाम यहां उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की हर समस्या को शासन स्तर पर उठाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों के साथ होने वाले निलंबन और अन्य तरह की कार्रवाई पर आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विभिन्न विभागों के काम सौंप कर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। शिक्षण कार्य के अलावा उनसे अन्य कार्य लिए जा रहे हैं। यह कतई ठीक नहीं है। जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा। शासन स्तर पर यह मांग उठाई गई है कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य न लिया जाए। जिला अध्यक्ष कौसर जहां सिद्दीकी व महामंत्री कुंजलता त्रिपाठी ने बताया कि घोरावल ब्लाक की अध्यक्ष संध्या सिंह और महामंत्री नीतू सिंह को बनाया गया है। इसी तरह से म्योरपुर ब्लॉक में प्रीति सिंह अध्यक्ष, नीलम पांडे महामंत्री, करमा में सीमा चौबे अध्यक्ष, प्रतिमा सिंह महामंत्री, रॉबर्ट्सगंज में सुषमा शुक्ला अध्यक्ष, सोनी मौर्य महामंत्री, चतरा में ममता सिंह अध्यक्ष आकांक्षा शुक्ला महामंत्री और दुद्धी में अनीता मिश्रा को अध्यक्ष व पूनम सिंह को महामंत्री बनाया गया है। यहां गायत्री त्रिपाठी, वर्षा वर्मा, सोनाली मजूमदार, वंदना सिंह, सोनी मौर्य, ममता सिंह, कोमल साहू, परवीन बेगम, पूजा पांडेय, नीलम पांडेय, दरक्शा बेगम, रोहिणी, वर्षा मिश्रा, गुंजन सोनी, प्रीति, नीलम गुप्ता, विशाखा आदि मौजूद रहीं।

    ट्रेलर ने स्कूटी सवार को कुचला, मौत

    म्योरपुर (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के बीजपुर-मुर्धवा मार्ग पर सीएचसी के समीप गुरुवार की शाम एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार युवक सुनील कुमार ओयमा (28) पुत्र राजेंद्र ओयमा गंभीर रूप घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को सीएचसी म्योरपुर में भर्ती कराया गया जहां उपस्थित चिकित्सक डा. आइबी सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र के लिए रेफर कर दिया लेकिन घायल युवक की अस्पताल में ही मौत हो गई।सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु दुद्धी भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक स्कूटी से म्योरपुर बाजार की ओर जा रहा था तभी बोलेरो वाहन को ओवरटेक लेने में सामने आ रही ट्रेलर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।उधर युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

    ट्रक पलटने से चालक की मौत खलासी घायल

    रेणुकूट (सोनभद्र) : पिपरी थाना क्षेत्र के मकरा गांव के समीप बुधवार की रात हुए हादसे में एक ट्रक चालक की मृत्यु हो गई, हादसे में सह चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका इलाज हिंडाल्को चिकित्सालय में चल रहा है। घटना के संबंध में पिपरी थाने के प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के दुद्धीचुवा स्थित एनसीएल की खदान से कोयला लेकर मुगलसराय जा रही ट्रक मकरा के समीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, दुर्घटना के बाद मौके पर जाम लग गया हादसे की सूचना पर पहुंची पिपरी पुलिस ने घायलों को तत्काल एंबुलेंस से हिंडाल्को चिकित्सालय भिजवाया जहां ट्रक चालक कपीस पुत्र हरिशंकर उम्र 22 वर्ष निवासी बेनादह थाना अनपरा को मृत घोषित कर दियाl वहीं हादसे में घायल सहचालक सुनील पुत्र पंधारी निवासी ग्राम बेनादह थाना अनपरा को एम्बुलेंस से हिंडाल्को चिकित्सालय भिजवाया जहां चिकित्सकों ने कपीश पुत्र हरिशंकर को मृत घोषित कर दिया तथा सह चालक सुनील का इलाज चल रहा है दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जेसीबी व क्रेन के माध्यम से सड़क के किनारे से हटवाकर देर रात तक आवागमन शुरू कराया गया।