जमीन विवाद में की थी हत्या दो दोषियों को आजीवन कारावास

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  • संदेह का लाभ देकर एक अभियुक्त को किया दोषमुक्त
  • दो वर्ष आठ माह में ही न्यायालय ने दी दोषियों को सजा
  • सोनभद्र। सत्र न्यायालय सोनभद्र ने हत्या के मुकदमे में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के एक अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। वादी मुकदमा राम अवध पुत्र बासु निवासी ग्राम तेंदुआ थाना रायपुर जिला सोनभद्र ने 15 अप्रैल 2022 को थाना माची में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजरूप पुत्र सोमनाथ अपने बहन बेचनी देवी के लड़की दसवंती देवी जो कि वादी मुकदमा की पत्नी है, को अपनी संपत्ति दे दिए हैं। उसी के विवाद में पटीदार संजय यादव पुत्र पंच नारायण यादव और बालचरण यादव पुत्र रामनिहोर यादव इन लोगों ने वादी मुकदमा के मामिया ससुर राजरूप को मारपीट किया। अस्पताल ले जाने पर दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई इस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2022 अंतर्गत धारा 323 304 आईपीसी संजय यादव तथा बालचरण यादव के विरुद्ध थाना माची पर पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि राम निहोर यादव द्वारा एक फर्जी वसीयत भी तैयार की गई। इस घटना में राम निहोर यादव भी सम्मिलित रहे तथा आरोप पत्र रामनिहोर यादव, संजय यादव व बालचरण यादव के विरुद्ध अंतर्गत धारा 302, 323, 120 बी आईपीसी का प्रस्तुत किया गया। विचारण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त बालचरण यादव व संजय यादव को अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त राम निहोर यादव को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र शरण राय के द्वारा बहस की गई