किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

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  • एक लाख 10 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
  • किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद को देना होगा अर्थदंड में से 80 हजार रुपये

  • सोनभद्र। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में घोरावल थाना क्षेत्र के शिवद्वार गांव निवासी प्रवेश यादव को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सजा सुनाया है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड जमा न करने पर दोषी को 6 माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार अर्थ दंड लगाया है। सभी सजा एक साथ चलेगी। एक अन्य धारा में 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस तरह न्यायालय ने दोषी पर कुल एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें से 80000 रुपये पीड़िता को क्षति की पूर्ति के रूप में दिया जाना है।
    घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 15 दिसंबर 2017 को पुलिस को तहरीर दिया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 12 दिसंबर को अपनी दादी के साथ घर में सोई थी। इस दौरान प्रवेश कुमार यादव उसके घर में घुस गया और उसकी पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। घर में किसी के आने की आड़ पाकर वह अपना कपड़ा और मोबाइल व साइकिल छोड़कर वहां से भाग गया। सास ने घर से भागते हुए उसे देखा और शोर मचाया था। किशोरी के मां की तहरीर पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद थाना पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू किया। फिर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था इसके बाद वह जमानत पर चल रहा था मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और सजा सुनाई।